अदालत ने यह फैसला साल 2017 के SSC मामले की सुनवाई करते हुए दिया. अदालत की ओर से गठित की गई कमिटी में इंफोसिस के पूर्व चीफ नंदन नीलकेणी और कंप्यूटर साइंटिस्ट विजय भटकर भी शामिल हैं.
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