हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मंदसौर जिला प्रशासन और तहसीलदार दलोदा मुकेश कुमार सोनी ने आंजना कंस्ट्रक्शन के पक्ष में जीवाजीराव शुगर मिल की जमीन का नामांतरण नहीं किया. इसे हाईकोर्ट ने अवमानना मानते हुए रजिस्ट्रार ऑफ हाईकोर्ट को आदेश दिया कि जिला प्रशासन और तहसीलदार के खिलाफ अवमानना वाद दर्ज करें.from Latest News मध्य प्रदेश News18 हिंदी http://bit.ly/2Fovk8H
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