ग्वालियर के सबसे ज्यादा पॉश इलाके सिटी सेंटर में रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना यानी डीआरडीई के आसपास बिना अनुमति के बने 16 मकानों को तोड़ने की कार्यवाही आखिरकार नगर निगम ने शुरू कर दी है.इन मकानों में ज्यादातर उन सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं.रक्षा मंत्रालय के नियमानुसार डीआरडीई के आसपास 200 मीटर की परिधि में निर्माण नहीं हो सकते हैं लेकिन नगर निगम की मिलीभगत से यहां धड़ल्ले से निर्माण कार्य चलते रहे.अब जिन मकानों को तोड़ने की कार्रवाही चल रही है उनकी की कीमत करोड़ों में है. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने नगर निगम के रवैया पर नाराजगी व्यक्त की थी और उससे पूछा था कि नगर निगम की मौजूदगी में अवैध निर्माण कैसे हो गए.मकान बचाने के लिए कोर्ट पहुंचे लोगों के अधिवक्ताओं ने कहा कि उनके पास अनुमति है. उनको इस अनुमति के साथ सोमवार को तलब किया गया है. इस बीच इस मामले में निगम की कार्रवाई को रुकवाने के लिए स्थानीय लोग अपने अधिवक्ताओं के साथ हाईकोर्ट पहुंचे हैं.उन्हें उम्मीद है कि स्पेशल बेंच से उन्हें स्थगन मिल जाएगा.
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