पंचायत राज संचालनालय में रिक्त पड़े 71 पदों को पिछले दिनों राज्य सरकार ने भरा था. इन पदों को भरने वाले मध्यप्रदेश राज्य लोकसेवा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण कानूनों का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं.
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